Publish Date: Sun, 09 Feb 2025 09:29 AM (IST)
रांची : राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी है. इसे लेकर राज्य सरकार ने चार नियमावलियों के गठन का निर्णय लिया है. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इन चार नियमावलियों का ड्राफ्ट जारी करते हुए 16 फरवरी तक आम जनता एवं सभी हित धारकों से आपत्ति व सुझाव मांगी है. सरकार शराब के खुदरा व्यापार से हाथ खींचने जा रही है. शराब का खुदरा कारोबार निजी हाथों को सौंपा जायेगा. राज्य सरकार ने उत्पाद नीति 2025 को अधिसूचित करने के लिए आपत्ति आमंत्रित किया है. अब राज्य सरकार के स्वामित्ववाली कंपनी झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन (जेएसबीसीएल) केवल शराब का थोक कारोबार करेगी।
प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से हो रही शराब की खुदरा बिक्री जेएसबीसीएल नहीं करेगी. एक मार्च से राज्य में शराब का खुदरा कारोबार शराब व्यापारियों के माध्यम से होगा. उत्पाद विभाग शराब दुकानों की बंदोबस्ती आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी कर करेगा. नयी उत्पाद नीति में शराब दुकानों की बंदोबस्ती करने के अलावा तीन अन्य माध्यमों से भी शराब की बिक्री की जायेगी. न्यूनतम 2,000 वर्गफीट के डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बेचने की अनुमति प्रदान की जायेगी. स्टोर के 10 प्रतिशत हिस्से में शराब बेचने के लिए लाइसेंस जारी किया जायेगा. वहीं, 50,000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले मॉल में न्यूनतम 200 वर्गफीट में शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देने का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा शराब की मॉडल शॉप भी खोली जायेगी. सभी शराब दुकानों में पॉपुलर ब्रांड रखने की अनिवार्यता की गयी है।
नई नियमावली में मॉडल शॉप को भी परिभाषित किया गया है. इसके तहत नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित वातानुकूलित एवं न्यूनतम 600 वर्गफीट की दुकान को लाइसेंस मिलेगा।
5 से 100 रुपये तक बढ़ जायेगी शराब की कीमत....
शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंपने के साथ नयी उत्पाद नीति में अतिरिक्त उत्पाद कर भी लगाया गया है. इससे एक मार्च से शराब की कीमत में पांच रुपये से 100 रुपये तक की वृद्धि हो जायेगी. एक से 90 रुपये तक खुदरा बिक्री की शराब में पांच रुपये की वृद्धि की जायेगी. उसी तरह 91 से 950 रुपये की शराब की कीमत में 10 रुपये की वृद्धि की जायेगी. 951 से 1950 रुपये की शराब की कीमत में 50 रुपये और 1951 से अधिक मूल्य की खुदरा बिक्री वाली शराब में 100 रुपये की वृद्धि की जायेगी।
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