Publish Date: Wed, 18 Dec 2024 10:05 AM (IST)
भीख देना अपराध माना जाता है। लेकिन भीख मांगने वाले देश के अधिकांश स्थानों पर मिल जाते हैं। लेकिन अब कुछ शहरों में इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस तरह का कानून 1 जनवरी, 2025 से लागू हो रहा है। इंदौर प्रशासन ने शहर में भीख मांगने और देने की समस्या पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
1 जनवरी से शहर में भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह घोषणा इंदौर कलेक्टर ने की, जिन्होंने इसे एक सामाजिक सुधार का कदम बताया। उन्होंने इंदौरवासियों से अपील की कि वे किसी भी व्यक्ति को भीख न दें, क्योंकि ऐसा करना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह पाप में भागीदार बनने जैसा है।
कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में प्रशासन ने शहर में सक्रिय भीख मंगवाने वाले कई गिरोहों का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह गरीब और जरूरतमंद लोगों का शोषण करते हैं और उन्हें मजबूर करके भीख मंगवाने का काम कराते हैं। यह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, और बल्कि समाज में असमंजस और अपराध को बढ़ावा देता है।
भीख मंगवाने का अवैध नेटवर्क.....
इन गिरोहों का नेटवर्क बेहद संगठित है, जो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को जबरन भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल करता है। कई मामलों में ये लोग पीड़ितों को उनके घरों से उठाकर या धोखे से फंसाकर इस काम में धकेल देते हैं। कलेक्टर ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में भीख न दें। ऐसा करने से न केवल अवैध गिरोहों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है. प्रशासन ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए कई सरकारी और गैर-सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनके जरिए सही तरीके से सहायता पहुंचाई जा सकती है।
जरूरतमंदों के लिए योजनाओं का सहारा लें.....
इंदौर प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई पुनर्वास और सहायता योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत बेघर और गरीब लोगों को आश्रय, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे जरूरतमंदों की मदद के लिए इन योजनाओं का सहारा लें, न कि भीख देकर। भीख मांगने और मंगवाने को रोकने के लिए प्रशासन शहर में जागरूकता अभियान भी चला रहा है। इसके तहत पोस्टर, होर्डिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी।
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